बुलन्दशहर : अपहरण व रंगदारी के आरोपी इंस्पेक्टर नीरज मलिक, की अग्रिम जमानत याचिका खारिज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मुकदमे में एडीजे द्वितीय सुधाकर दबे की कोर्ट ने मामले को गम्भीर पाते हुए अग्रिम जमानत ठुकराई इंस्पेक्टर नीरज मलिक, बिना जांच पडताल किये आरोपियों को सजा देते थे ये वो इंस्पेक्टर है जो तहरीर पर जांच की नहीं सीधे आरोपी पर कार्यवाही करते थे किसी के खिलाफ तहरीर आई पहले जांच होनी चाहिए उसके बाद कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन ये इंस्पेक्टर नीरज मलिक, ना जांच ना पडताल सीधे कार्यवाही इंस्पेक्टर नीरज मलिक, का एक दरोगा इतना खास है की इंस्पेक्टर नीरज मलिक के नाम पर एस आई हरेन्द्र चौधरी, ने जन कितने नवयुवक लडकों को गलत फसा दिया और जिंदगी बर्बाद कर दी मलिक साहब अब तुम्हारे बिना कैसे रहेगे हरेन्द्र चौधरी।