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हर थाने के मुख्य गेट, एंट्री-एग्जिट, लॉक-अप, लॉबी, बरामदा, मुंशी कक्ष और पूछताछ कक्ष में CCTV लगाना अनिवार्य है।
– कैमरा नाइट विजन + ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला होना चाहिए।

– फुटेज को कम से कम 12 महीने (1 साल) से 18 महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है
आपको फुटेज लेनी है तो क्या करें? – अपने अधिकार जानिए
1. थाने की फुटेज के लिए:* SP/SSP को लिखित प्रार्थना पत्र दें, साथ में RTI भी लगाएं। न मिले तो आप सीधे कोर्ट में Bharatiya Sakshya Adhiniyam की *धारा 63(4)* के तहत फुटेज को सबूत के तौर पर मंगाने की अर्जी दे सकती हैं।